Ranjeet Bhartiya 07/12/2023
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Last Updated on 07/12/2023 by Sarvan Kumar

हाल ही में लोकसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं – जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023। इन दोनों विधेयकों का पारित होना जम्मू और कश्मीर के लोगों को न्याय दिलाने और उन्हें सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।. इन बिलों को पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि ये दोनों बिल जम्मू-कश्मीर से संबंधित हैं, ये विधेयक पिछले 70 वर्षों में इस क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने और वंचितों को न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ‌उन्होंने कहा है कि विस्थापितों को आरक्षण देने से उन्हें विधायिका में आवाज मिलेगी जो कई दशकों से अपने अधिकारों से वंचित हैं। ‌

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक विस्थापित व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने और विधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रावधान पेश करता है। इसके अतिरिक्त, विधेयक में समावेशिता और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए कश्मीरी पंडित समुदाय के दो सदस्यों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से विस्थापित लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को विधान सभा में नामित करने का प्रावधान शामिल है।

इन विधायी परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण पहलू नियुक्तियों और प्रवेशों में आरक्षण के लिए पात्र लोगों के एक वर्ग के नामकरण में संशोधन है। यह परिवर्तन, जैसा कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक में उल्लिखित है, एक अधिक व्यापक और प्रभावी प्रणाली सुनिश्चित करते हुए, आरक्षण श्रेणियों के दायरे को फिर से परिभाषित और विस्तारित करने का प्रयास करता है।

यह अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है। विधेयक की मुख्य विशेषताओं में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग शामिल हैं, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े घोषित किए गए गांवों और वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग शामिल हैं।

अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए विधानसभा में नौ सीटों का आरक्षण और पीओके के लिए 24 सीटों का आवंटन समावेशिता और न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। गृह मंत्री शाह का कहना है कि ये संशोधन हर उत्पीड़ित और पिछड़े कश्मीरी के लिए एक मील का पत्थर होंगे, क्योंकि इससे इसके माध्यम से उनकी आवाज़ जम्मू और कश्मीर विधानसभा के भीतर गूंजेगी।

यह विधेयक घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को भी संबोधित करता है। मंत्री शाह ने बताया कि विस्थापित कश्मीरी लोगों के लिए 880 फ्लैट बनाए गए हैं और उन्हें सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। इस सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य उन समुदायों का पुनर्वास और पुन:एकीकरण करना है जिन्होंने विस्थापन और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया है।

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