Sarvan Kumar 27/04/2018
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Last Updated on 12/04/2020 by Sarvan Kumar

UGC ने जारी की Fake University  list . आप भी पता  कर लीजिए कहीं इनमें तो नहीं पढ़ रहे हैं. उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलावा इस लिस्ट में बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, प. बंगाल, ओडिशा और पुडुचेरी के विश्वविद्यालय शामिल है. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने 24 फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में 8 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश और सात दिल्ली में चल रहे हैं.

UGCने लोगों को चेतावनी दी है कि वे इन विश्वविद्यालयों में एडमिशन न लें. उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलावा इस लिस्ट में बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, प. बंगाल, ओडिशा और पुडुचेरी के विश्वविद्यालय शामिल है.

फेक यूनिवर्सिटी लिस्ट (Fake University  list)

उत्तर प्रदेश

1. वाराणसिया संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
2. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय(महिला विश्वविद्यालय), इलाहाबाद
3. गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद
4. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्पलैक्स होम्योपैथी, कानपुर
5. नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी(ओपन यूनिवर्सिटी), अलीगढ़
6. उत्तर प्रदेश महाविद्यालय, कोसी कलन, मथुरा
7. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़
8. इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, इंस्टीट्यूशनल एरिया, खोड़ा

दिल्ली

1. कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज
2. यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी
3. वोकेशनल यूनिवर्सिटी
4. एडीआर-सेंट्रिक ज्यूडिशियल यूनिवर्सिटी
5. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग
6. विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
7. अध्यात्मिक विश्वविद्यालय

ओडिशा

1. नवभारत शिक्षा परिषद, अन्नपूर्णा भवन, राउरकेला
2. नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी

प. बंगाल

1. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता
2. इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकाता

बिहार

1. मैथिली यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय, दरभंगा

कर्नाटक

1. बड़ागांवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसायटी, बेलगाम

केरल

1. सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनाट्टम

महाराष्ट्र

1. राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर

पुडुचेरी

1. श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन

इससे पहले 10 नवंबर को 123 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को अपने नाम से यूनिवर्सिटी शब्द हटाने के लिए कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज का अपने नाम के साथ यूनिवर्सिटी शब्द लगाना यूजीसी एक्ट के सेक्शन 23 का उल्लंघन करना है.

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